कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा और निजी कंपनियों की टेलीफोन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद गुरुवार को राज्य प्रशासन ने कश्मीर घाटी में पांच समाचार चैनलों के प्रसारण पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने गुलिस्तान टीवी, मुंसिफ टीवी, केबीसी, जेके चैनल और इंसाफ टीवी के प्रसारण पर रोक के लिए एसएसपी श्रीनगर के माध्यम से एक नोटिस सेन डीजिटल नेटवर्क, जेके मीडिया नेटवर्क और टेकवन मीडिया को भेजा है।
एसएसपी श्रीनगर को इन चैनलों के प्रसारण पर तत्काल रोक प्रभावी बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि गया है इन चैनलों पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों से घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसके अलावा कई कार्यक्रम लोगों में एक दूसरे प्रति घृणा पैदा करने और देश की एकता व अखंडता के खिलाफ माहौल भी बना रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन अधिनियम 1995) में टेलीविजन नेटवर्क के ऑपरेशन नियामक की व्यवस्था है और यह शांति, सौहार्द व देश की एकता व अखंडता के लिए घातक कार्यक्रमों के प्रसारण व संबधित चैनलों के प्रसारण को रोक सकता है। सरकार के इस आदेश पर संबंधित टीवी चैनलों से जुड़े स्थानीय लोगों ने एतराज जताते हुए कहा कि यह सभी सैटलाईट चैनल हैं, केबल चैनल नहीं। इसलिए सरकार जिस अधिनियम का हवाला दे रही है, यह उसके दायरे से बाहर हैं।
You must be logged in to post a comment.