नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में लगे आर्टिकल 370 पर दायर की गई एक याचिका स्वीकार कर ली है। इसमें आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिए जा रहे स्पेशल ग्रांट को चैलेंज किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है।
साथ ही याचिका में ये भी मांग की गई है कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए और वहां लागू अलग संविधान को भी अघोषित किया जाए।
याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब देश में आर्टिकल 35A को लेकर बहस चल रही है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि अगर आर्टिकल 35A को अगर हटाया जाता है, तो इससे विद्रोह पैदा होगा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह ‘स्थायी नागरिक’ की परिभाषा तय कर सके।