जम्मू-कश्मीर: गाय को जहर देकर मारने के जुर्म में पांच साल की सजा

श्रीगंगानगर। पिछले साल पुरानी आबादी के रवि चौक पर दो गायों को जहर देकर मारने के जुर्म में एक जने को दोषी मानते हुए अदालत ने पांच साल कठोर कारावास व पन्द्रह हजार रुपए जुर्माना सुनाया।

यह निर्णय बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या दो ने सुनाया। गोवंश की हत्या के मामले में इतनी बड़ी सजा का यह संभवत: पहला मामला है।

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश नागपाल ने बताया कि १७ जून २०१६ को पुरानी आबादी वार्ड नौ रवि चौक निवासी विनोद बिश्नोई पुत्र हेतराम ने पुरानी आबादी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रवि चौक पर पानी की छबील लगा रहा था। तभी एक व्यक्ति नशे की हालत में गायों को गुड़ का पेड़ा दे रहा था।

कुछ देर बाद गायों की मौत हो गई। लोगों ने उसे पकड़ लिया। गुड़ देखा तो उसमें बदबू आ रही थी। पेंट की तलाशी ली तो उसमें जहर था। पकड़े गए युवक की पहचान छजगरिया मोहल्ला मीरा चौक निवासी चालीस सोनू उर्फ मोहित अरोड़ा पुत्र सुभाषचन्द्र अरोड़ा के रूप में हुई।