केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत, सरकार ने जम्मू और कश्मीर के जमात-ए-इस्लामी (JeI) को “गैरकानूनी संघ” घोषित कर दिया है इस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।