जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने बीफ की बिक्री पर लगाया बैन

जम्मू: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने रियासत में बीफ के फरोख्त पर पाबंदी लगा दिया है. कोर्ट ने यह फैसला गौ हत्या के खिलाफ दायर एक मुफाद ए आम्मा की दरखास्त की सुनवाई के बाद लिया. अदालत की बेंच बचाव फरीक और सरकारी फरीक के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इस फैसले पर पहुंची कि कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने वादी में Bovine animals के ज़िबह और उनके गोस्त की तस्करी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

अदालत ने बुध के रोज़ मामले की सुनवाई के दौरान गोमांस के फरोख्त पर पाबंदी लगाने के अलावा डिविजनल कमिशनर को इस ताल्लुक में हिदायत दिए. बेंच ने रियासत के डीजीपी को भी गोमांस के फरोख्त को रोकने के ताल्लुक में सभी आफीसरों को जरूरी गाइड लाइंस जारी करने का हुक्म् दिया.