जम्मू: जम्मू से दूसरे जिलों में बिना अनुमति गोवंश के पशुओं की ढुलाई पर रोक लगा दी गई है।
जिला अधिकारी सिमरनदीप सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गोवंश के पशुओं की ढुलाई पर रोक लगाई।
जारी आदेश के अनुसार जम्मू से दूसरे जिलों में गोवंश के पशुओं की ढुलाई नहीं हो सकती। जिला अधिकारी अथवा अतिरिक्त जिला अधिकारी की अनुमति से यह सकता है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
(भाषा)