आखिरकार अन्नाद्रमुक चीफ व तमिलनाडु की साबिका वज़ीर ए आला जे जयललिता के खिलाफ 10 साल के लिए इलेक्शन लडने की नाअहली के ताल्लुक में नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अन्नाद्रमुक चीफ जे जयललिता 10 साल तक के लिए इलेक्शन लडने के नाअहल हैं।
तमिलनाडु विधानसभा के सदर पी. धनपाल की तरफ से जारी गजट नोटीफिकेशन में कहा गया, विधानसभा की रुकनियत सेल्वी जे जयललिता पर गुनाह साबित होने की वजह से , वह मुजरिम ठहराए जाने की तारीख 27 सितंबर 2014 से अपनी सजा (4 साल) के वक्त तक तमिलनाडु विधानसभा की रुकन के तौर पर नाअहल हैं।
यही नहीं इसमें ये भी कहा गया कि वह Representatives Law 1951 की दफा 8 के तहत रिहाई के बाद 6 साल तक नाअहल रहेंगी। नोटीफिकेशन में कहा गया कि जयललिता जिस श्रीरंगम विधानसभा हल्के की नुमाइंदगी करती हैं, वह उनके मुजरिम ठहराए जाने की तारीख से खाली मानी जाएगी।
हालांकि, मीडिया को 9 नवंबर को ही इस गजट नोटीफिकेशन के बारे में जानकारी मिल गई थी और बुध के रोज़ 12 नवंबर को इसे सरकारी तौर पर जारी भी कर दिया गया। जयललिता आमदनी से ज़्यादा दौलत रखने के 18 साल पुराने मामले में मुजरिम पाई गई हैं और उन्हें बेंगलुरू की स्पेशल कोर्ट ने 100 करोड रूपये के जुर्माने के अलावा 4 साल जेल की भी सजा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अक्टूबर को जमानत पर जेल से रिहा किया गया है।