जयललिता मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया सीबीआई जांच की मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार न्यायमूर्ति पनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहनटन एफ नरीमन की खंडपीठ ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कज़ाग्म (अन्ना डीएमके) के नेता शशिकला पुष्पा का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि ” हम इस याचिका को खारिज करते हैं।”

सुश्री पुष्पा की ओर से मौजूद वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ” जयललिता बिल्कुल स्वस्थ थीं। हमें अचानक पता चला कि वह इस दुनिया में नहीं हैं। इसलिए अदालत से अनुरोध है कि वह सुश्री जयललिता की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दे। ”