नई दिल्ली 20 अक्तूबर (पी टी आई ) चीफ़ मिनिस्टर तमिलनाडु जया ललीता को आज सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि वो बैंगलौर की तहत की अदालत में हाज़िरी दें जहां उन के ख़िलाफ़ ग़ैर मह्सूब असासा जात का मुक़द्दमा ज़ेर दौरां है। हुकूमत कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट को तीक़न दिया था कि वो जया ललीता की सीकोरीटी के इंतिज़ामात करेंगी ।
ख़ातिरख़वाह सीकोरीटी फ़राहम करने में हुकूमत कर्नाटक की नाकामी की बुनियाद पर समाअत मोख़र करने एन
डी ऐम के सरबराह की दरख़ास्त को मुस्तर्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बंच ने ओहदेदार से कहा कि वो वक़्त मुक़र्ररा पर बैंगलौर की अदालत में हाज़िर हो।
जस्टिस दलवीर भंडारी और दीपक मिश्रा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट बंच में जया ललीता ने दरख़ास्त दाख़िल की थी कि कर्नाटक अदालत में उन के ख़िलाफ़ केस की समाअत को मोख़र किया जाय लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन की दरख़ास्त मुस्तर्द कर दी।