जरदारी के खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ाम की अर्जी खारिज

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ‘‘फौज मुखालिफ तब्सिरे’’ के लिए उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने की मांग वाली एक दरखास्त आज खारिज कर दी.

दरखास्तगुजार और साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर इलियास गुज्जर ने लाहौर हाईकोर्ट में दलील दी कि जरदारी और पीपीपी के दिगर लिईडरों ने शुमाली वजीरिस्तान में आपरेशन जर्बे अज्ब चलाने के लिए मुल्क की फौज के खिलाफ तब्सिरा किये हैं.

जरदारी ने गुजश्ता हफ्ता फौज को सिंध में दबदबा बढाने को लेकर निशाने पर लिया था जहां उनकी पार्टी इक्तेदार में है. दरखास्तगुज़ारो ने दलील दी कि जरदारी का बयान मुल्क और उसके इदारो के तईन एहतेराम के खिलाफ है. उसने कहा, ‘‘जरदारी ने आईन के आर्टिकल छह के तहत गद्दारी किया है और मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए उनके खिलाफ गद्दारी के इल्ज़ामात में मुकदमा चलाया जाना चाहिए.’’

दलीलें सुनने के बाद जस्टिस इजाजुल अहसन ने दरखास्त खारिज कर दी.