पाकिस्तान की एक अदालत ने करप्शन के पांच मामलों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 9 दिसंबर को पेश होने को कहा है | जस्टिस मुहम्मद बशीर की बेंच ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो [एनएबी] को जरदारी के वकील को उनके खिलाफ दायर हवाले की कापी देने के लिये फिर से हिदायत दी |
सुनवाई के दौरान साबिक कानून के वज़ीर फारुक एच नाइक ने बेंच को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई में साबिक सदर पेश होंगे | अदालत ने जरदारी को मंगल के रोज़ पेश होने से छूट फराहम की थी क्योंकि वह बैरून में हैं| उन्हें समन जारी करके अगली सुनवाई में पेश होने को कहा गया है |
साल 2008 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तरफ से लाए गए नेशनल रीकंसीलिएशन आर्डिनेंस [एनआरओ] के जरिए जरदारी के खिलाफ करप्शन के मामलों को पांच साल पहले बंद कर दिया गया था |
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डिनेंस को रद कर दिया था | एनएबी उस वक्त जरदारी के खिलाफ दोबारा मामला नहीं खोल पाया था क्योंकि सदर को आईन के तहत छूट मिली हुई है | जरदारी ने गुजश्ता सितंबर में अपना पांच साल का दौर ए इक्तेदार पूरा किया था |