जर्मनी में समलैंगिक विवाह को मंजूरी, कानूनी मान्यता देने वाला 23वां देश

बर्लिन। जर्मनी शुक्रवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का 23 वां देश बन गया। चांसलर एंजेला मार्केल द्वारा 4 दिन पहले इससे संबंधित एक विधेयक को मंजूरी देने के बाद उसे देश के सांसदों ने संसद में मतदान के दौरान पारित कर दिया।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विधेयक को जर्मनी की संसद ‘बुंडेसटाग’ ने पारित कर दिया। इस विधेयक के पक्ष में 393 मत, वहीं इसके विरोध में 226 मत पड़े। यह विधेयक समलैंगिक जोड़े को बच्चे को गोद लेने का भी अधिकार प्रदान करता है।

मार्टिन शुल्ज ने ट्विटर पर लिखा, ‘प्रगति संभव है। पृथ्वी पर 23 वां देश, अब हमारे जर्मनी में समलैंगिक शादी को मान्यता मिल गई है। मैं विवाह करने जा रहे सभी जोड़ों के लिए खुश हूं।’ मार्टिन की सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी(एसपीडी) ने चांसलर एंजेला मार्केल के सोमवार को वोट कराने संबंधी निर्णय पर अपनी मुहर लगाई थी।

एसपीडी पार्टी मार्केल की क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) के साथ एक महागठबंधन समझौते के तहत सत्ता में भागीदार है। शुक्रवार को मतदान को लेकर सांसदों ने सीडीयू के रैंक को दरकिनार कर दिया, जिसकी पार्टी के कई सांसदों ने आलोचना की।

चांसलर मार्केल ने इस विधेयक के विरोध में मतदान करते हुए कहा कि उनका व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जर्मनी के कानून में शादी एक पुरुष और एक महिला के बीच हो, हालांकि उन्होंने माना कि समलैंगिक विवाह को भी जगह मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘मैं उम्मीद करती हूं कि आज का मतदान न केवल विभिन्न विचारों वाले लोगों के बीच आदर को बढ़ावा देता है, बल्कि और ज्यादा समाजिक सद्भाव और शांति भी लाता है।’ इस विधेयक का एसपीडी, वामपंथी पार्टी और ग्रीन पार्टी के अलावा सीडीयू के सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया। एंजेला मार्केल ने अपनी पार्टी सीडीयू के सदस्यों से अपने विवेक के आधार पर स्वतंत्र मतदान करने को कहा था।

इस मतदान से पहले, जर्मनी में समलैंगिक जोड़ों को नागरिक संघों तक जाने की इजाजत थी। जर्मनी अब यूरोपीय संघ के अन्य देशों के साथ समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला 13 वां देश बन गया है।