नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने आज तामिलनाडु में जलीकट्टू( बिल फ़ाइट) के ख़िलाफ़ आइद पाबंदी बर्ख़ास्त कर देने से मुताल्लिक़ मर्कज़ के आलामिया पर हुक्म अलतवा उठा देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस दीपक सिवा और जस्टिस एनवी रमना पर मुश्तमिल बेंच ने कल अपने अहकामात में मर्कज़ी आलामिया पर हुक्म अलतवा जारी कर दिया और कहा था कि इस में रद्दोबदल की ज़रूरत नहीं है।
बेंच ने कहा कि ये इस्तेदाल नाक़ाबिल-ए-क़बूल है कि अदालत की सख़्त निगरानी में जली कट्टू मुनाक़िद किया जाएगा। वाज़िह रहे कि तामिलनाडु के बाज़ शहरीयों ने दरख़ास्त नज़रसानी पेश की थी जिसमें जली कट्टू की क़दीम रिवायत बरक़रार रखने के लिए हुक्म अलतवा बर्ख़ास्त कर देने की गुज़ारिश की गई थी।