जस्टिस खेहर‌ के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के एक संगठन नेशनल लायरस कम्पलेन फ़ार ज्यूडीशियल ट्रांसपरेंसी ऐंड रीफार्म (एन अलसी जीटी आर)की जस्टिस जगदीश सिंह खेहर‌ को सुप्रीमकोर्ट का चीफ़ जस्टिस न करने संबंधी याचिका आज खारिज करदी है| जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने एन एल सी जे टी आर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।

इस बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस  एल नागेश्वर राव थे| एल सी जे टी आर ने अपनी याचिका में न्यायाधीश खेहर‌ सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी| सुप्रिम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा न्यायमूर्ति खेहर‌ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद यह याचिका ना मनज़ूर हो गई है अदालत ने कहा था कि जस्टिस  खेहर‌ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर पद की योग्यता के संबंध में कोई सवाल नहीं उठता है| सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के संगठन एन एल सी जे टी आर याचिका को सुनवाई के योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया।