नई दिल्ली 05 फ़बरोरी: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एन वे रमना को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जज मुक़र्रर किए जाने के ख़िलाफ़ दायर करदा एक दरख़ास्त को मुस्तारिद कर दिया जिस में इस्तिदलाल पेश किया गया था कि तक़र्रुर के वक़्त उन के ख़िलाफ़ एक फ़ौजदारी मुक़द्दमा ज़ेर दौरान था ।
जस्टिस आफ़ताब आलम के ज़ेर क़ियादत बंच ने इस जज के तक़र्रुर को कुलअदम क़रार देने की दरख़ास्त करने वाले दरख़ास्त गुज़ार पर 50,000 रुपये ख़र्चा भी आइद किया ।