हैदराबाद, 03 जनवरी: हिन्दुओं के खिलाफ भड़काऊ तकरीर करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लीमीन (MIM) के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोर्ट के हुक्म पर दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने वकील काशिमशेट्टी करुणासगर की दरखास्त पर जुमेरात को उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन को ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के हुक्म दिए। बताया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी अदालत के हुक्म से पहले ही हेल्थ चेकअप के लिए लंदन चले गए हैं।
ओवैसी ने 24 दिसंबर 2012 को अदिलाबाद के निर्मल कस्बे में भड़काऊ तकरीर दिया था। 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। शिकायत करने वाले काशिमशेट्टी करुणासागर ने तकरीर की विडियो फुटेज को अदालत में बतौर सबूत पेश कर पुलिस को ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी।
मामला तूल पकड़ने के बाद आंध्र प्रदेश में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी की रीयासती यूनिट ने भी 10 दिन की चुप्पी को तोड़ते हुए ओवैसी के खिलाफ मामला दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
करुणासागर ने अदालत को बताया कि जब से उन्होंने अकबरुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, तब से उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने अदालत से सीधे मामले की सुनवाई की मांग की थी। करुणासागर ने 28 दिसंबर को अकबरुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा-295ए और 153ए के तहत मामला दर्ज करने के लिए अदालत से गुहरा लगाई थी।
इस मामले में सामाजी कारकुन शबनम हाशमी ने भी दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने संसद मार्ग थाने में दी शिकायत में कहा कि अकबरुद्दीन की तकरीर काबिल ऐतराज़ और भड़काऊ है। लिहाजा, उसके खिलाफ दफा 153 ए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।