बालासोर, 03 अप्रेल: उडीशा के साबिक़ वज़ीरे क़ानून रघूनाथ मोहंती और उन की अहलिया जिन्हें जहेज़ हिरासानी मामले के तहत गिरफ़्तार किया गया था,लेकिन गिरफ़्तारी के तीन रोज़ बाद अदालत ने उन की ज़मानत मंज़ूर करली। सब डीवीझ़नल जोडीशील मजिस्ट्रेट (SDJM)रंजन कुमार सितार ने साबिक़ वज़ीर और उन की अहलिया प्रीति लता की 10,000 रुपये फी कस के शख़्सी मुचल्का पर ज़मानत मंज़ूर की।
याद रहे कि SDJM ने दोनों मुल्ज़िमीन को 30 मार्च के रोज़ अदालती तहवील में दे दिया था उन्हें उडीशा पुलिस के हियूमन राईट्स प्रोटेक्शन सेल ने मग़रिबी बंगाल के ज़िला होड़ा से गिरफ़्तार किया था। मोहंती की बहू बरसा चौधरी ने बालास्वर टाउन पुलिस स्टेशन में एक एफ़ आई आर दर्ज करवाई थी जहां उन्होंने साबिक़ वज़ीर और दीगर चार अरकान के ख़िलाफ़ उन्हें ( बरसा) ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अज़ीयतें पहुंचाने का इल्ज़ाम आइद किया था।
उन्होंने इल्ज़ाम आइद किया कि मोहंती के अरकान ख़ानदान ने उन से 25 लाख रुपये और एक शानदार गाड़ी का बतौर जहेज़ मुतालिबा किया। उन्होंने अपने शौहर पर भी ये इल्ज़ाम आइद किया कि वो शादीशुदा होने के बावजूद किसी दीगर ख़ातून के साथ मुबय्यना तौर पर नाजायज़ ताल्लुक़ात उस्तिवार किए हुए हैं। लिहाज़ा मोहंती उन की बीवी बेटे बेटी रूपा श्री और दामाद सभीनदो मधोल के ख़िलाफ़ जहेज़ हिरासानी का मामला दर्ज किया गया था।
मोहंती के बेटे राजा श्री को कटक से 17 मार्च के रोज़ गिरफ़्तार किया गया था जो अब जेल में है जबकि बेटी और दामाद हनूज़ मफ़रूर हैं। इस वाक़िये ने एक तनाज़ा पैदा कर दिया है जिस ने उडीशा असेम्बली में भी हलचल मचा दी है। हालाँकि हुक्मराँ बी जे डी के क़ाइदीन ने पहले पहल उसे मोहंती का ख़ानगी मामला क़रार दिया था,लेकिन अब क़ाइदीन मोहंती से ख़ुद सपुर्द होजाने की अपीलें कर रहे हैं।