जानवरों को भी है घूमने की आजादी: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला के पशुओं को चारदीवारी में रखे जाने की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि इंसानों की तरह पशुओं को भी चारदीवारी में बंद कर नहीं रखा जा सकता है।  इस अपील में महिला ने  बैल के उसे घायलकरने पर नगर निगम से दस लाख रुपये हर्जाना दिलवाने की गुहार लगाई थी। जिसपर जस्टिस आरएस एंडलॉ ने कहा कि घूमना-फिरना पशुओं की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उन्हें खुला छोड़ना पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के जिस एरिया में यह महिला रहती है वहां आज भी गाय व भैंसों को पाला जाता है क्यूंकि भारतीय सभ्यता में शुरू से ही गाय-भैसों को पालने की मान्यता रही है लेकिन महिला मेडिकल के आधार पर यह भी साबित करने में नाकाम रही है कि उसे जो समस्या है वह बैल के मारने से ही हुई है। आपको बता दें कि पशुओं के लिए दिल्ली में घोघा डेयरी आदि जगह बनाई गई हैं, लेकिन उन्हें विकसित होने में अभी कई साल लगेंगे।