जासूसी संस्था रॉ के पूर्व अधिकारी के खिलाफ जांच

नई दिल्ली: सीबीआई की विशेष अदालत ने एजेंसी को यह निर्देश दिया है कि देश के अग्रणी जासूसी संस्था रिसर्च इंडिया एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व सचिव के खिलाफ गैर परिकलित संपत्ति रखने के आरोप की जांच करे। इससे पहले 18 फरवरी 2013 को तीस हजारी अदालत ने सीबीआई से कहा कि पूर्व सचिव RAW एके वर्मा के खिलाफ जांच की जाए लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की ओर से चुनौती किए जाने पर उक्त निर्देश से अस्वीकरण अपनाया गया थी।

इसके बाद एक शिकायतकर्ता (पूर्व RAW कर्मचारी आरके यादव) ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी करने का अनुरोध किया था कि विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें मुकदमे का सामना करते हुए 7 सितंबर 2010 को अपरया न्यायिक आदेश के पूरा होने में यादव अपने तर्क के समर्थन में 13 गवाहों को पेश किया था जिसमें आरोपी व्यक्तियों की चल और अचल संपत्ति से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों का रिकार्ड पेश किया गया था।

लेकिन शिकायतकर्ता ने इस ख़सूस में ठोस सबूत पेश करने में असमर्थ रहा ताकि यह साबित किया जा सके कि मिल्स नंबर 1 सचिव रिसर्च एंड नाीस विंग के रूप में गैर परिकलित संपत्ति एकत्रित कर लिए थे। हालांकि सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश ने यह बताया कि वर्तमान मामले के आरोपियों नोएडा में रहते हैं कि अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मिसाल पेश करते हुए न्यायाधीश ने सीबीआई निदेशक को निर्देश दिया है कि मलआभन के खिलाफ पुलिस अधीक्षक स्थिति युक्त अधिकारी द्वारा जांच करवाते हुए आंतरिक 3 दिन रिपोर्ट पेश करे|