नई दिल्ली: दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने 2009 में आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिशा घोष के अपहरण और हत्या के संबंध में तीन लोगों को दोषी ठहराया है | दोषियों को दी जाने वाली बहस पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी |
एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने आरोपी अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और रवि कपूर को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया है ।
28 वर्षीय जिगिशा हेविट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम करती थी ,सुबह 4 बजे ऑफ़िशियल कैब द्वारा दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में उसके घर के पास छोड़ दिए जाने के बाद उसका अपहरण कर 18 मार्च, 2009 को उसकी हत्या कर दी गयी थी |
इस केस में पहली सुनवाई 15 अप्रैल, 2010 को शुरू हुई थी जिसमें उसके पिता ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे |
अदालत ने आईपीसी और आर्म्स एक्ट के आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, जालसाजी के आरोप तय किए थे |
हथियार की वसूली के कथित तौर पर आईटी कार्यकारी की हत्या में इस्तेमाल वही हथियार इस्तेमाल किये गये थे जो सौम्या की हत्या के मामले में किये गये थे |
रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस का दावा है कि जिगिशा और सौम्या की हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था |