हैदराबाद 10 अगस्त: हाईकोर्ट के डीवीझ़न बेंच ने जीओ 123 को कैंसिल क़रार देने सिंगल जज के फ़ैसले पर हुक्म अलतवा जारी किया है। इस तरह तेलंगाना हुकूमत को बड़ी राहत मिली है।
आबपाशी प्रोजेक्टस और दुसरे प्रोजेक्टस के लिए अराज़ी के हुसूल के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने जीओ 123 जारी किया था जिसके मुताबिक़ किसानों को मुआवज़ा अदा करने की गुंजाइश फ़राहम की गई। इस जीओ के ख़िलाफ़ बाज़ ज़रई मज़दूर हाइकोर्ट से रुजू हुए थे जिस पर पिछ्ले हफ़्ता सिंगल जज ने जीओ 123 को कैंसिल कर दिया। सिंगल जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत ने डीवीझ़न बेंच पर दरख़ास्त दाख़िल की।
डीवीझ़न बेंच ने मुक़द्दमा की समाअत की। ऐडवोकेट जनरल ने हुकूमत का मौकुफ़ पेश करते हुए वज़ाहत की के किसानों की भलाई में जी ओ जारी किया गया है और जीओ के तहत मुनासिब मुआवज़ा की गुंजाइश मौजूद है। डीवीझ़न बेंच ने सिंगल जज के फ़ैसले पर हुक्म अलतवा जारी करते हुए मुक़द्दमा की आइन्दा समाअत जुमेरात को मुक़र्रर की है।
अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो तमाम तफ़सीलात पेश करे ताकि जीओ में की गई तबदीलीयों का जायज़ा लेते हुए अदालत को फ़ैसला करने में मदद मिले।
उन्होंने अप्पोज़ीशन पर प्रोजेक्टस की तामीर में रुकावट पैदा करने का इल्ज़ाम आइद किया और कहा कि अप्पोज़ीशन जमातों का ये इक़दाम इंतेहाई शर्मनाक है। अप्पोज़ीशन जमातें दरअसल तेलंगाना की तरक़्क़ी में रुकावट पैदा करर ही हैं।