जीओ 123 में अमेंडमेंटस बिल हाइकोर्ट में पेश

हैदराबाद 12 अगसट: प्रोजेक्ट्स के लिए आराज़ीयात के हुसूल से मुताल्लिक़ जीओ 123 के मुक़द्दमे की हाईकोर्ट में समाअत हुई। हुकूमत ने हाईकोर्ट के डीवीझ़न बेंच की हिदायत के मुताबिक़ जीओ 123 में अमेंडमेंटस के ज़रीये तैयार किए गएबिल क़ानून को अदालत में पेश किया।

अदालत ने इस बिल का जायज़ा लेने के बाद मुलाज़िमतों की फ़राहमी से मुताल्लिक़ मसले में तरमीमात की हिदायत दी। इस के अलावा आराज़ीयात के हुसूल के क़ानून के दूसरे शेडूल को ज़रई मज़दूरों और किसानों के हक़ में बनाने की हिदायत दी। अदालत ने इस मुक़द्दमा की आइन्दा समाअत मंगल तक मुल्तवी कर दी।

हाईकोर्ट के सिंगल जज ने जीओ 123 को मुख़ालिफ़ किसान-ओ-ज़रई मज़दूर क़रार देते हुए कैंसिल कर दिया था। अदालत की मंज़ूरी के बाद ही जीओ की इजराई अमल में आएगी।