ग्रेटर हैदराबाद मुंसिपल कारपोरेशन के चुनाव में ताख़ीर पर हाइकोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना पर सख़्त नाराज़गी का इज़हार करते हुए हिदायत की के बाजलत मुम्किन इन चुनाव के लिए तारीख़ का एलान किया जाये वर्ना अदालत ख़ुद अपने तौर पर क़दम उठाते हुए चुनाव शेडूल का एलान करेगी।
सेंटर फ़ार गुड गवर्नैंस के एम पदमा नाभा रेड्डी की तरफ़ से दायर करदा दरख़ास्त पर समाअत करते हुए अदालत अला लिया ने तेलंगाना की रियासती हुकूमत का इस्तिदलाल क़बूल करने से इनकार कर दिया कि जी एच्च एम सी चुनाव के इनइक़ाद के लिए इस ( हुकूमत) को 246 दिन की मोहलत दरकार है।
जी एच्च एम सी ने अपनी दरख़ास्त में इस्तिदा की थी के बलदी हलक़ों की अज़सर-ए-नौ हदबंदी और बाअज़ हलक़ों को महफ़ूज़ करने का अमल मुकम्मिल करने के लिए उस को 246 दिन की मोहलत दरकार है।
इस ने कहा कि हलक़ों की हदबंदी के अहकाम पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अदालत को यक़ीन दिलाया था कि हुकूमत तेलंगाना इस साल दिसंबर में बलदी कारपोरेशन के चुनाव मुनाक़िद करेगी लेकिन हाइकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की के वो जल्द से जल्द चुनाव के इनइक़ाद की तारीख़ का एलान करे वर्ना वो चुनाव शेडूल का एलान करेगी। इस मुक़द्दमा की आइन्दा समाअत 6 अप्रैल को मुक़र्रर की गई है। –