जी जनार्धन रेड्डी की अदालती तहवील में 16 फेब्रुवारी तक तौसीअ

बैंगलौर, 2 फेब्रुवारी (पी टी आई) एक सी बी आई अदालत ने आज कानकनी के बड़े ताजिर और साबिक़ वज़ीर जी जनार्धन रेड्डी और उनकी मिल्कियत वाले एसोसीटिंग‌ माइनिंग कारपोरेशन के गै़रक़ानूनी कानकनी केस में गिरफ़्तार चार दीगर अफ़राद की अदालती तहवील में 16 फ़बरोरी तक तौसीअ करदी।

सी बी आई कोर्ट जज श्रेशानंदा ने इन मुल्ज़िमीन की अदालती तहवील में तौसीअ की। रेड्डी और उन के क़रीबी मददगार महफ़ूज़ अली ख़ान को अदालत के रूबरू वीडीयो कान्फ़्रैंसिंग के ज़रीये चंचल गौड़ा जेल हैदराबाद से पेश किया गया जहां वो ओबलापूरम माइनिंग कंपनी केस के सिलसिले में अपनी गिरफ़्तारी के बाद से महरूस हैं।

ताहम दीगर तीन को शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़्य पर अपना अगर हारा जेल से वीडीयो कान्फ़्रैंसिंग के ज़रीये पेश किया गया। इन तमाम पाँच मुल्ज़िमीन की ज़मानत अर्ज़ियों को सी बी आई कोर्ट ने मुस्तर्द कर दिया। रेड्डी इस के बाद ज़मानत के लिए हाईकोर्ट से रुजू हुए लेकिन उन की इस्तिदा मुस्तर्द करदी गई। दीगर मुल्ज़िमीन महफ़ूज़ अली, एस मतिया, एस पी राजू और एक दीगर शख़्स की ज़मानत अर्ज़ीयां पहले ही हाईकोर्ट में मुस्तर्द होचुकी हैं।