जुर्माना के बगै़र बकाया टैक्स अदायगी की सहूलत

कमिशनर बलदिया नारायणपेट सुमय्या ने अख़बारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि नारायणपेट टाउन के बलदी हुदूद में वाक़्ये जायदादों के टैक्स बकाया जात की वसूली के लिए दफ़्तर के बेशतर अमला को मुतहर्रिक किया गया है।

उन्होंने इन्किशाफ़ किया के नारायणपेट बलदिया को नारायणपेट टाउन में जायदाद टैक्स बक़ायाजात एक करोड़ से ज़ाइद वसूल तलब हैं। उन्होंने इन्किशाफ़ किया कि मुंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन-ओ-अर्बन डेवलपमेंट हुकूमत तेलंगाना के परनसपाल सेक्रेटरी एमजी गोपाल की तरफ से जारी ताज़ा सरकारी हुक्मनामा 42 मौरर्ख़ा 6/2/15 के मुताबिक़ 31मार्च 2015 तक जायदाद टैक्स बकायाजात बगै़र जुर्माने के वसूल किए जाऐंगे।

ये मोहलत सिर्फ़ ख़त्म माह मार्च तक ही रहेगी। इस के बाद टैक्स बक़ायाजात जुर्माने के साथ वसूल किए जाऐंगे। उन्होंने अवाम से इस सहूलत और मोहलत से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने बक़ायाजात को बह औक़ात दफ़्तर बलदिया या फिर गशती अमला को बा अख़ज़ रसीद टैक्स अदा करने की अपील की।