जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में पास; लेकिन निर्भया को नहीं मिला इंसाफ।

नई दिल्ली: आज 22 दिसंबर 2015 का दिन देश के इतिहास के पन्नों में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट राज्यसभा में पास होने की वजह से दर्ज हो गया। इस बिल का पास होना देश के क़ानून को मजबूत बनाने के रुख में एक बहुत ही जरुरी कदम माना जा रहा है। क्योंकि 16 दिसंबर की दर्दनाक घटना में रोंगटे खड़े कर देने वाली हरकत एक नाबालिग लड़के ने भी की थी। और फ़रवरी 2015 में हरियाणा में होने वाले बलात्कार में जिसमे कल कोर्ट ने 7 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है उन में भी एक आठवां आरोपी जुवेनाइल है। देश में हो रहे जुर्मों में नाबालिग मुजरिमों की बढ़ती सांझेदारी की वजह से इस कानून का पास होना जरूरी था। अब के बाद अगर 16 साल तक का नाबालिग अगर कोई बड़ा जुर्म करता है तो उसे बालिग की तरह सजा दी जाएगी।

इस मामले पर निर्भया के माता-पिता ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास हो गया लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि निर्भया को इंसाफ नहीं मिल सका। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल निर्भया को समर्पित है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बिल राज्यसभा में पास होने पर ख़ुशी जाहिर की है और कहा है कि लोग इससे खुश होंगे और उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि बिल पास हो गया। इसके इलावा केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इस बिल को पास कराने में सभी ने साथ दिया और इसके लिए वो सभी को धन्यवाद देती हैं।

TMC सांसद डेरेक ओ ब्रैन ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि बिल पास कराने में TMC का बहुत बड़ा हाथ है।