नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और इसके तहत दी जाने वाली सब्सिडी जून 2018 तक जारी रहेगी।
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था तब यह फैसला लिया गया था कि तीन साल के बाद इसके सब्सिडी के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस कानून के प्रावधानों में जून 2018 तक कोई संशोधन नहीं करेगी और दो रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं, तीन रुपए प्रति किलोग्राम चावल तथा एक रुपए किलोग्राम मोटे अनाज दिया जाना जारी रहेगा।