उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है जिसमें उन तीन वकीलों के खिलाफ एसआईटी जांच और अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है जो कैमरे में यह ‘‘शेखी बघारते हुए’’ कैद हो गए थे कि उन्होंने पटियाला हाउस अदालत परिसर में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार तथा पत्रकारों सहित अन्य लोगों की पिटाई की थी.
(पीटीआई के हवाले से ख़बर)