जेपी एसोसीऐटस को एक हज़ार करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने रिय‌ल स्टेट कंपनी जेपी एसोसीऐटस लिमीटेड की तरफ‌ से दो हज़ार करोड़ रुपये जमा करने के लिए वक़्त दिए जाने की मांग की आलोचना करते हुए कंपनी को अगले 13 नवंबर तक एक हज़ार करोड़ रुपये जमा करने का आज आदेश दिया।

चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जज ए ऐम खानविलकर और डी वाई चन्द्रचूड़ पर सहित डिवीज़न बेंच ने कहा कि रियल स्टेट कंपनी को अपनी अच्छाई कीखबर बताई जानी चाहिए।

इस से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जे पी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक के ग्राहकों के हितों के समेकन कंपनी को पाँच नवंबर तक दो हज़ार करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।