गोरखपुरबीआरडी मेडिकल कॉलेज के ऑक्सिजन कांड मामले में आठ महीने से जेल में बंद डॉ कफील खान को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार शाम जिला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल के गेट पर अपनी पत्नी डॉ शबिस्ता खान और बच्ची को देखकर डॉ कफील रो पड़े।
रिहा होने के बाद कफील खान ने कहा कि आठ महीने जेल में बिताने के बाद मैं मानसिक रूप से परेशान हूं और शारीरिक तौर पर भी बीमार महसूस कर रहा हूं। मैं अपने घर, अपने परिवार में जाना चाहता हूं।
पिछल साल अगस्त महीने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के बीच कई बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा, उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, डॉ. कफील खान समेत नौ लोगों के खिलाफ केस दर्जकर सभी जेल भेज दिया था।
बीआरडी कांड में यह दूसरी रिहाई है। इससे पहले पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी को कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद ही डॉ. कफील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पूर्व प्रिंसिपल डॉ. राजीव मिश्रा, डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, डॉ. सतीश कुमार, उदय, सुधीर कुमार पांडेय, गजानन जायसवाल, संजय कुमार त्रिपाठी।