जे डी (यू) क़ाइद के क़ातिलों को सज़ाए उम्र कैद

एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आर जे डी के साबिक़ पार्लियामेंट विजय‌ कृष्णा और दीगर तीन को जे डी (यू) क़ाइद के चार साल पहले हुए क़त्ल में मुलव्वस पाए जाने पर सज़ाए उम्र कैद सुनाई है।

एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) नंद कुमार श्रीवास्तव ने चारों को सज़ाए उम्र कैद सुनाई जबकि विजय‌ कृष्णा पर 30,000 रुपये और उनके बेटे पर 35000 रुपये का जुर्माना भी आइद किया गया है। कृष्णा के नौकर गगन और बॉडीगार्ड उमेश सिंह पर फी कस छः हज़ार रुपये का जुर्माना आइद किया गया है।

याद रहे कि इसी अदालत ने चारों मुल्ज़िमीन को क़सूरवार ठहराए, मिश्रा की मीआद के फैसला को आज केलिए महफ़ूज़ रखा था। फैसला सुनाए जाने के वक़्त कृष्णा, उनका बेटा और दीगर मुल्ज़िमीन अदालत में मौजूद थे। यहां इस बात का तज़किरा एक बार फिर ज़रूरी है कि जे डी (यू) क़ाइद और ट्रांसपोर्टर सत्य सिंह को पटना में 2009 में क़त्ल कर के उनकी नाश को दरयाए गंगा में फेंक दिया गया था।

नाश को लोहे के एक बक्स में रख कर दरयाए हवाले किया गया था जिसे बाद में पुलिस ने दरिया से बरामद कर लिया।