रांची 30 जून : रांची म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन अब इमारतों की बनावट की बुनियाद पर होल्डिंग टैक्स वसूलेगा। इसके लिए कॉर्पोरेशन की तरफ दारुल हुकूमत के घरों के टैक्स की हिसाब नये सिरे से की जायेगी। नयी हिसाब में अब मंजिला इमारतों के पार्किग साईट, गार्ड रूम और जेनरेटर रूम को भी रखा गया है। छज्ज बालकोनी, रसोई घर और स्टोर रूम का 50 फिसद टैक्स लिया जायेगा।
नये टैक्स में 12.5 फिसद पानी सरचार्ज के तौर में लिये जानेवाले फीस को माफ कर दिया गया है। म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन इस तजवीज को अब रियासत हुकूमत के पास भेजेगा।
एक फिसद बिजली टैक्स
अब मुहल्लों और सड़कों में लगायी गयी स्ट्रीट लाइट के मेंटनेंस के मद में एक फिसद की रक़म लोगों से लेगा।
…तो हर साल शरह में अजाफा होगी
अपने रिहायिस को दुकान, कारोबार और किराये पर दिये जाने पर ऐसे इमारतों का किराया फी साल होल्डिंग टैक्स से 10 फिसद की अज़ाफा से लिया जायेगा।