जोधपुर शिक्षक नियुक्ति के आरोपियों की जमानत मंजूर

जोधपुर: राजिस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में हुई धांधली(Rigging) के आरोपी पूर्व विधायक जुगल काबरा सहित पांच आरोपियों की आज जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। उच्च कोर्ट के जज पीके लोखरा ने 25 जनवरी को दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को जमानत देते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति में धांधली के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले दिनों पूर्व कुलपति भंवर सिंह राज परवखत, सिंडीकेट के सदस्य और पूर्व विधायक जुगल काबरा, डूंगर सिंह खैंची, कानूनी सलाहकार श्याम सुंदर शर्मा, नियुक्ति में सरकारी सदस्य डी एस चौड़ा और क्लर्क केशोन को गिरफ्तार किया था।

श्री राज परवखत पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हो चुके हैं और बाकी पांचों को आज हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है। विश्वविद्यालय में हुई नियुक्ति में यूजीसी के नियम 2010 का पालन नहीं करने और इस पद के लिए उम्मीदवारों की योग्यता से संबंधित विश्वविद्यालय अध्यादेश 317 में किया गया संशोधन राज्य सरकार राज भवन को अंधेरे में रखते हुए अपने रिश्तेदारों और‌ चहीतों की नियुक्ति करने के आरोप उन पर लगाए गए हैं। नियुक्ति का विरोध होने पर सरकार ने इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी थी।