जौनपूर: उत्तर प्रदेश में ज़िला जौनपूर की एक अदालत ने एक रिटायर दारोगा और इस की पत्नी के हत्या के आरोपी को उम्र क़ैद की सज़ा के अलावा 24 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। सबूतों की कमी की वजह से एक आरोपी को बरी कर दिया गया।
अभियोजन के मुताबिक़ जौनपूर कोतवाली इलाके में प्रताप कॉलोनी के रिटायर दारोगा पुरूषोतम सिंह और उनकी पत्नी दमयंती सिंह की रंजिश की बिना पर 7 जनवरी 2012 की रात चाक़ू से गला काट कर हत्या कर दिया गया था। इस घटना के बाद आरोपी जे़वरात और नक़दी भी लौट कर ले गया।
शुरुआती रिपोर्ट में नीरज सिंह और रूपा सिंह को मुल्ज़िम बनाया गया था मिले हुए सबूत और गवाहों की बुनियाद पर कल शाम जोडिशियल मजिस्ट्रेट और सैशन जज (अव्वल एम पी सिंह ने एक आरोपी नीरज सिंह को दुहरी हत्या के मामले का मुजरिम क़रार देते हुए उसे उम्र क़ैद की सज़ा के अलावा 24 हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा भी दी। अदालत ने साक्ष्य की कमी के सबब आरोपी रूपा सिंह को बरी कर दिया।