झारखंड असेंबली स्पीकर को सज़ाए कैद

झारखंड असेंबली स्पीकर (वक़्ता) सी पी सिंह को 2005 के एक अवामी हुक्मनामा(आदेश पत्र) की ख़िलाफ़वर्ज़ी के मुआमला ( मामले) में कुसूरवार पाया गया और उन्हें एक माह की सज़ाए कैद सुनाई गई है । उन्होंने हुकमनामे ( आदेश पत्र) की तामील (हुक्म मानना) ना करते हुए कांग्रेस क़ाइद सोनिया गांधी आग का पुतला नज़र-ए-आतिश ( जलाया) किया था लेकिन उन्हें उस वक़्त फ़ौरी तौर पर ज़मानत पर रिहा भी कर दिया गया था ।

chief judicial magistrate वी के मिश्रा ने ताज़ीरात ए हिंद की दफ़ा के तहत एक माह की सज़ाए कैद सुनाई । फरवरी 2005 में एल़्बर्ट इक्का चौक में मिस्टर सिंह ने सोनिया गांधी आग का पुतला नज़र-ए-आतिश ( जलाया) किया था ।इस वक़्त वो बी जे पी के चीफ विहिप थे जिस ने गोवा में बी जे पी की क़ियादत वाली हुकूमत तहलील (अलग अलग )करने के ख़िलाफ़ एहतिजाज (वाद विवाद) मुनज़्ज़म किया था।

याद रहे कि किसी भी कारकर्द स्पीकर को सज़ा ए कैद देने का ये नादिर ( विचित्र) वाक़िया (घटना) है। अक्सर देखने में आता है कि आला ओहदों से सुबकदोशी के बाद किसी भी वज़ीर , स्पीकर , एम पी यह एम एल ए के ख़िलाफ़ किसी गुज़रे हुए गैरकानूनी वाक़्या ( घटना) पर कार्यवाई की जाती है।