सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने पर अब जेल भी

रांची: सरकार की जमीन पर कब्जा करनेवालों को अब एक साल तक जेल या 25 हजार रुपये जुर्माना या दोनों ही दंड एक साथ दिया जा सकेगा। यह फैसला मंगल को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके लिए दस्तूरुल अमल में जरूरी तरमीम भी कर लिया गया है। कब्जा पर रोक लगाने के लिए पहले से लागू दस्तूरुल अमल में जेल व दंड की तजवीज नहीं था।

कैबिनेट ने ब्लॉक की तशकील के लिए मेयार मुकर्रर किया है। इसके तहत 1.25 लाख से कम आबादी वाले इलाके को ब्लॉक नहीं बनाया जा सकता है। ब्लॉक में पंचायतों की तादाद कम से कम 18 होनी चाहिए।

साथ ही ब्लॉक की तशकील के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफ़ारिश जरूरी होगी। ब्लॉक हेड क्वार्टर ऐसी जगह होना चाहिए, जिससे किसी भी पंचायत की दूरी ब्लॉक हेड क्वार्टर के 25 किमी से ज़्यादा न हो। कैबिनेट ने टैक्स एडजस्टमेंट मंसूबा में दरख्वास्त की तारीख बढ़ा कर 31 दिसंबर 2015 कर दी है। साथ ही टैक्स की अदायगी की तारीख 28 फरवरी 2016 तक बढ़ा दी है।