झारखंड पंचायत इंतिख़ाब : एक उम्मीदवार चार ओहदे पर लड़ सकता है इंतिख़ाब

रांची : झारखंड के पंचायत इंतिख़ाब में एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा सतह की पंचायतों के लिए एक साथ इंतिख़ाब लड़ सकता है। कोई उम्मीदवार किसी ग्राम पंचायत के मेम्बर, मुखिया के अलावा पंचायत समिति व जिला काउंसिल के मेम्बर के लिए इंतिख़ाब लड़ सकती है। उम्मीदवार चाहे तो इन चारों ओहदे के लिए उम्मीदवारी जता सकता है।

लेकिन, झारखंड पंचायत एक्ट, 2001 की दफा 18 के मुताबिक कोई सख्श किसी पंचायत के ओहदेदार के तौर में एक से ज़्यादा वार्ड या एलेक्शन इलाक़े से खड़ा नहीं हो सकता है। यानी, कोई एक सख्श दो अलग-अलग वार्डों से मेम्बर या दो पंचायतों से मुखिया के ओहदे पर दावेदारी नहीं जता सकता है। इसी तरह, कोई भी सख्श दो जगहों से पंचायत समिति मेम्बर या जिला काउंसिल मेम्बर के लिए भी उम्मीदवारी नहीं कर सकता है।

एलेक्शन कमीशन ने यह साफ कर दिया है कि दो सेट नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को दो बार नाम के लिए फीश की रकम जमा नहीं करनी होगी। नाजीर रसीद, मनी रसदी या खजाने के चालान के तौर में जमा कर हासिल रसीद की कॉपी अटेच कर दोबारा नॉमिनेशन किया जा सकता है। कमीशन ने वार्ड मेम्बर के लिये 100 रुपये एसटी (एससी व पसमानदा तबके के लिये 50 रुपये), मुखिया के लिए 250 रुपये (एससी व पसमानदा तबके के लिए 125 रुपये), पंचायत कमेटी के मेंबरों के लिए 250 रुपये (एससी व पसमानदा तबकों के लिए 125 रुपये) और जिला काउंसिल मेम्बर के लिए 500 रुपये (एससी व पसमानदा तबके के लिए 250 रुपये) मुकर्रर किया है। कमीशन ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा दो सेट नॉमिनेशन ही दाखिल कर सकता है।