झारखंड में 1 से पॉलीथीन बैन, पकड़े जाने पर एक लाख जुर्माना व पांच साल तक की जेल

रांची : राज्यभर में एक नवंबर से पॉलिथीन बैन कर दी गई है। इसके बाद यदि कोई पॉलिथीन बेचते पकड़ा गया तो उससे एक लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही पांच साल तक की जेल भी होगी। इसे सख्ती से लागू कराने के लिए नगर निगम 15 नवंबर के बाद छापेमारी अभियान चलाएगा। इसके तहत दुकान-प्रतिष्ठानों में छापा मारकर जांच की जाएगी।

नगर आयुक्त डॉ. शांतनु अग्रहरि ने कहा कि शहर को साफ-स्वच्छ रखने में सबसे बड़ी बाधा पॉलिथीन है। पर्यावरण के साथ मानव और पशुओं के लिए भी जानलेवा बनता जा रहा है। ऐसे में पॉलिथीन की बिक्री की छूट नहीं दी जा सकती।चैंबर इसमें सहयोग करे और सभी व्यवसायियों से इसका उपयोग बंद कराने की पहल करे।

शहर में सभी दुकान-प्रतिष्ठानों में मात्र 24 वर्गफुट तक के डिस्प्ले बोर्ड लगाने की अनुमति मुफ्त में मिलेगी। 25 वर्गफुट से अधिक के डिस्प्ले बोर्ड लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए व्यापारियोंं को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, ताकि निगम की कार्रवाई से बचा जा सके। चैंबर प्रतिनिधियों ने इसमें राहत देने की मांग की, लेकिन नगर आयुक्त ने इनकार कर दिया।

नगर आयुक्त ने कहा कि सभी दुकानदार अपने यहां हरा और नीला डस्टबिन रखें। एक में गीला और एक में सूखा कूड़ा डालें। 15 नवंबर के बाद जिस दुकानदार के पास दो डस्टबिन नहीं मिलेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त ने क्रेडाई के सदस्यों से भी अपार्टमेंट में बड़ा डस्टबिन लगाने और एक ही स्थान पर कूड़ा रखने की व्यवस्था करने के लिए कहा।