झारखंड सरकार विज्ञापन निकालकर गोवंशीय पशु पर कुर्बानी देने पर लगाई कड़ी पाबंदी

विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इन पशुओं को काटने, कुर्बानी देने, खरीदन, बेचने, परिवहन करने, संग्रह करने आदि को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
इस प्रकार के कृत्यों में संलिप्त व्यक्ति को केंद्र और राज्य द्वारा गठित विभिन्न अधिनियमों के तहत गिरफ्तार कर   उनपर मुकदमा चलाया जायेगा। मामले में आईपीसी की पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और केंद्र-राज्य द्वारा गठित विभिन्न अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है. ऐसी किसी भी घटना की सूचना कोई भी आम व्यक्ति अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे सकता है.
गौरतलब है कि इससे पहले थाने की स्तर पर विभिन्न जगहों पर मुस्लिम समुदाय को इस बारे में चेतावनी भी दी थी। कई जगहों से घरों में बंधे पशु को भी पुलिस ले गयी थी। डोरंडा, रांची में 300 पशु को एक जगह पर छापेमारी की थी।