झारखंड हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत याचिका पर फिलहाल नहीं दी राहत

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से भी शुक्रवार को राहत नहीं मिली।

चारा घोटाला मामले में विशेष सीबीआई जज के फैसले को चुनौती देने वाली लालू प्रसाद की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन राजद सुप्रीमो को जमानत नहीं मिली।

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत से चारा घोटाला मामले में हुई सुनवाई और उसके फैसले की कॉपी मंगायी है। इसके बाद मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी।

झारखंड हाईकोर्ट में राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अवमानना मामले की भी सुनवाई हुई।

देवघर कोषागार से निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा लालू प्रसाद को सजा सुनाये जाने के बाद इन लोगों ने जो टिप्पणी की थी, कोर्ट ने उसे अदालत की अवमानना माना था।

लालू प्रसाद को चारा घोटाले का दोषी पाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनायी थी। यही वजह है कि उन्हें निचली अदालत से जमानत नहीं मिली और लालू ने अपने वकील के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की।