30 साल से झारखंड में रहनेवाला ही झारखंडी, गरमाई सियासत

रांची : झारखंड बनने के तकरीबन 15 साल बाद सरकार ने मुकामी पॉलिसी का एलान कर दिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी एलान कर दी गयी है. रघुवर सरकार का यह बड़ा फैसला है. जिस सख्श या उसके पूर्वज का नाम आखरी सर्वे खतियान में हाेगा या जाे भी नोटिफिकेशन के पहले की तारीख से 30 साल पहले से या उससे ज्यादा वक़्त से झारखंड में रह रहे हाें, या जिनका पैदाईश झारखंड में हुआ हाे और मैट्रिक या उसके बराबर की इम्तिहान यहीं से पास की हाे, वे सभी स्थानीय माने जायेंगे.

इसके साथ ही झारखंड के अनुसूचित इलाके में अगले 10 साल तक तीसरे आैर फोर्थ ग्रेड की सरकारी नाैकरियां मुकामी के लिए रिजर्व कर दी गयी हैं. सरकार ने जेपीएससी आैर झारखंड कर्मचारी चयन आयाेग की इम्तिहान में मुकामी भाषाआें काे शामिल किया है. कानून के तहत पूरे मुल्क की डाेमेसाइल पॉलिसी एक हाेती है. काेई भी मुल्क में कहीं भी नाैकरी कर सकता है. इस बात काे ज़ेहन में रखते हुए कानून के दायरे में झारखंड सरकार ने यह फैसला किया है.

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रियासती हुकूमत की तरफ से इलाकाई पालिसी पर किए गए फैसले के बाद हुकूमत व ओपोजिशन दो खेमे में बंट गया है। एक तरफ हुकूमत के कुछ एमएलए इसे तारीखी फैसला बता रहा है। 15 साल बाद इस पर फैसला लेने पर रघुवर सरकार की बड़ाई की है। इलाकाई पालिसी के एलान के बाद सरकार ने ओपोजिशन को इस मामले पर सियासत न करने की सलाह दी है। तो कांग्रेस, झामुमो, झाविमो ने इसे किलियर पालिसी नहीं बताया है। झामुमो ने तो मुखालिफत में तहरीक की बात कही है। उसका कहना है कि आदिवासी, मूलवासी को बांटने की कोशिश किया गया है। वहीं राजद, जदयू ने अभी संकल्प देखने की बात कही है। उनका कहना है कि इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

कौन कहलायेगा झारखंडी

1. झारखंड की जेओग्रफिकल सरहद में रहने वाले वैसे तमाम सख्श , जिनका खुद या पूर्वज के नाम आखरी सर्वे खतियान में दर्ज हो और वैसे मूल निवासी जो भूमिहीन है उनके संबंध में भी उनकी जुबान, कल्चर व रिवायत की बुनियाद पर ग्राम सभा की तरफ से शिनाख्त किये जाने पर स्थानीय कहलायेंगे.
2. झारखंड के वैसे लोग जो कारोबार, नौकरी या दीगर वजहों से झारखंड में गुजिश्ता 30 साल या उससे ज्यादा वक़्त से रह रहे हों और गैर मन्कूला जायदाद अर्जित किया हो़ ऐसे सख्श की बीवी / शौहर/ औलाद भी.
3. झारखंड सरकार की तरफ से चल रहे अदारे या मंजूरी हासिल अदारों/ निगमों वगैरह के मुलाजिम और ओहदेदार या उनकी बीवी/ शौहर/औलाद .
4. भारत सरकार के ओहदेदार या मुलाजिम जो झारखंड में काम कर रहे हों. या उनकी बीवी, शौहर या औलाद
5. झारखंड में किसी कानूनी या दीगर ओहदे पर काम कर रहे सख्श या उनकी बीवी/ शौहर/ औलाद .
6. जिनका पैदाईश झारखंड रियासत में हुआ हो और जिन्होंने अपनी मैट्रिक या उसके बराबर की की पूरी तालीम झारखंड में पूरी की हो.