एक मुक़ामी अदालत ने 2005 -ए-की एक झड़प के दौरान एक शख़्स को हलाक करदेने के जुर्म में तीन अफ़राद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज एस एन त्रिपाठी ने पान सिंह , अमरीश और रजनीश को 25 जून 2005 -ए-को दो गिरोहों की झड़प के दौरान ऊमेश को हलाक करदेने के जुर्म में सज़ाए उम्र कैद सुनाई और हर एक पर 40,000 रुपये का जुर्माना आइद किया।
ये झड़प आलीजाह पुर सहसवान इलाक़ा में एराज़ी के तनाज़ा के सिलसिला में हुई थी जिस में ऊमेश हलाक होगया था और बाज़ दीगर अफ़राद ज़ख्मी हुए थे। इजतिमाई हमला के दौरान हलाकत पर पहली बार मुजरमीन को उम्र कैद और जुर्माना की सज़ाएं सुनाई गई हैं।