टक्कर और फ़रार मुआमला : सलमान ख़ान

मुंबई सेशन्स कोर्ट ने बाली वुड अदाकार सलमान ख़ान को 2002 में टक्कर देने और फ़रार होने के एक मुआमला की अज़सर-ए-नौ समाअत का हुक्म देकर राहत फ़राहम की है।

सेशन्स कोर्ट जज डी डब्लयू देशपांडे ने ऐक्टर की जानिब से दाख़िल करदा एक दर्ख़ास्त पर ये हुक्म जारी किया, जिन्हों ने मुक़द्दमा की अज़सर-ए-नौ समाअत की ये कह कर अपील की थी पहकेसे मजिस्ट्रेट को पेश किए गए सबूतों को कुलअदम क़रार दिया जाये क्योंकि उन्हें अब इस से भी संगीन इल्ज़ाम का सामना है।

अपने हुक्मनामा में जज देशपांडे ने कहा कि तमाम गवाहों से दुबारा जरह की जाएगी और नई समाअत फ़ास्ट ट्रिक बुनियाद पर की जाएगी। इस सिलसिला में उन्होंने इस्तिग़ासा और दिफ़ा के वुकला को अपने अपने गवाहाँन‌ की फ़हरिस्त दाख़िल करने केलिए 23 दिसम्बर की तारीख़ दी है और इस के बाद मुक़द्दमा की समाअत की आइन्दा तारीख़ का इंतेखाब‌ किया जाएगा।

याद रहे कि सलमान ख़ान के मुक़द्दमा को पहले से कोर्ट में चलाया गया था। सेशन्स कोर्ट ने 24 जुलाई को सलमान ख़ान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वज़ा किए थे जिस के तहत सलमान ख़ान को दस साल की जेल की सज़ा-ए-भी होसकती थी जबकि लापरवाही से गाड़ी चलाने के इल्ज़ाम के तहत चलाए जाने वाले मुक़द्दमा में सज़ा की मीयाद सिर्फ़ दो साल की होसकती है।

19 नवंबर को सलमान ख़ान सेशन कोर्ट से रुजू हुए थे और दर्खास्त‌ की थी कि इस मुआमला की अज़सर-ए-नौ समाअत की जाये क्योंकि मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें गवाहों के साथ जरह करने का मौक़ा नहीं मिला था। यहां इस बात का तज़किरा एक बार फिर ज़रूरी है कि 28 सितंबर 2002 एक टोयोटा लीक सी SUV गाड़ी जो खास‌ तौर पर सलमान ख़ान चला रहे थे, ने बांद्रा के इलाक़ा में वाके एक बैरक के बाहर सोए जुए लोगों को कुचल दिया था, जिन में से एक हलाक होगया था और दीगर चार शदीद तौर पर ज़ख़मी होगए थे।

सलमान ख़ान को इसके इलावा स्याह हिरन के शिकार पर भी क़ानूनी कशाकश का सामना है जहां उनके साथ दीगर अदाकार जैसे सैफ अली ख़ान, तबू, सोनाली बेंद्रे और दीगर को मुल्ज़िम क़रार दिया गया है।