नई दिल्ली: सरकार ने टुक टॉक मोबाइल एप को प्ले स्टोर से हटा देने की गूगल और एप्प्ल को निर्देश दिया है। याद रहे कि मद्रास हाईकोर्ट की डवीज़न बंच ने इस मामले की सुंवाई के दौरान केंद्र सरकार को इस ऐप पर परपाबंदी का निर्देश दिया था। बादमें ये मामला सुप्रीमकोर्ट पहुंचा और टिक टॉक की तरफ़ से मद्रास कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगाने की ख़ाहिश की गई थी जिसे अदालत ने नामंज़ूर कर दिया।
जिसके बाद केंद्र सरकार ने एप्प्ल और गूगल को प्ले स्टोर से टिक टॉक मोबाइल एप को हटाने का निर्देश दिया है। याद रहे कि इंडोनेशिया और बंगला देश में टिक टॉक पर पहले से ही पाबंदी लागू है।