टीचर अहलियत इम्तेहान (टेट) पर रोक लगाने से अदालत का इनकार

रांची 19 अप्रैल : रियासती हुकूमत को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का हिदायत। झारखंड हाइकोर्ट ने 26 अप्रैल को होनेवाली टीचर अहलियत इम्तेहान (टेट) पर रोक लगाने से इनकार कर कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इम्तेहान में सिर्फ आठ दिन बचे हैं। वक़्त कम है, इसलिए रोक लगाना मुनासिब नहीं होगा।

यह भी कहा गया कि अगर आगे समाअत के दौरान दरख्वास्त मंज़ूर होती है, तो जितनी रक़म फीस के तौर में अर्ज़ीदार से ली गयी है, उसे वापस करनी होगी। चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया व जस्टिस जया राय की बेंच ने सुनवाई के दौरान रियासती हुकूमत को तीन हफ्ता के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। हुकूमत के जवाब पर आर्ज़ीदार को एक हफ्ता में रिज्वाइंडर दाखिल करना होगा। मामले की अगली समाअत 11 जून को होगी। इससे साबिक अर्ज़ीदार की तरफ से वकील मनोज टंडन ने बेंच को बताया कि टेट के लिए हुकूमत की तरफ से बनायी गयी तस्तूर ए अमल गैरक़ानूनी व गलत है।

उन्होंने जैक की तरफ से 26 अप्रैल को ली जानेवाली इम्तेहान पर भी रोक लगाने का दरख्वास्त की। हुकूमत की तरफ से मो सुहैल अनवर ने फ़रीक़ रखा। काबिल ए ज़िक्र है कि अर्ज़ीदार राधेश्याम साहू ने दरख्वास्त दायर कर दस्तूर ए अम्ल व इम्तेहान मुताल्लिक अम्ल को चुनौती दी है। उधर अदालत ने अंजुमन तारिकी-ए-उर्दू झारखंड की तरफ से दायर तौहीन मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए मुल्तवि कर दी।