टीचिंग अनुभव के बिना कोई अलीगढ जैसी नामचीन यूनिवर्सिटी का वीसी कैसे हो सकता है-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली -सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़मीर उद्दीन की वीसी के पद पे नियुक्ति पर प्रश्नचिन्न लगाते हुयें सवाल किया है कि बिना टीचिंग अनुभव के कोई अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैसी नामचीन यूनिवर्सिटी का वीसी कैसे हो सकता है

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सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताया है और कहा है कि UGC के नियम कानून इस यूनिवर्सिटी पर भी लागू होते हैं कोर्ट ने कहा वीसी केवल वही बन सकता है जिसके पास दस साल का अनुभव प्रोफ़ेसर के रूप में हो .

सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन नियमो को मानती है तो अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यूँ नही मानती है यूनिवर्सिटी में ज़मीर उद्दीन के वीसी पद पे नियुक्ति को चुनौती देते हुयें सयेद अबरार अहमद ने एक याचिका दायर की थी इस याचिका की पैरवी मशहूर वकील प्रशांत भूषण कर रहे है