हैदराबाद 13 नवंबर: हैदराबाद हाइकोर्ट ने वज़ीर कमर्शियल टैक्सेस टी श्रीनिवास यादव को तेलुगू देशम से इन्हिराफ़ करते हुए हुक्मराँ टी आर एस में शमूलीयत के बाद वज़ारती ओहदे पर बरक़रारी के सिलसिले में नोटिस जारी की है।
टी सेवा प्रसाद रेड्डी की दायर करदा रिट दरख़ास्त को क़बूल करते हुए जिसमें श्रीनिवास यादव को बहैसीयत वज़ीर नाअहल क़रार देने की ख़ाहिश की गई है, हाइकोर्ट ने अंदरून चार हफ़्ते श्रीनिवास यादव से वज़ाहत तलब की।
अदालत ने उन्हें जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने की हिदायत देते हुए आइन्दा समाअत चार हफ़्तों के लिए मुल्तवी कर दी। श्रीनिवास यादव के वज़ीर बनने के ताल्लुक़ से तनाज़ा चला आरहा है क्युंकि तेलंगाना तेलुगू देशम क़ाइदीन ई दयाकर राव, एल रमना और ए रेवेंथ रेड्डी ने गवर्नर ई एस एल नरसिम्हन से उन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख़ास्त की है, ताहम गवर्नर का ये मौक़िफ़ हैके असेंबली स्पीकर एस मधु सुदन चारी, इस ज़िमन में किसी भी फ़ैसले के मजाज़ है। अगर स्पीकर उनका स्तीफ़ा क़बूल करलेते हैं तो सनअतनगर हलक़ा असेंबली में ज़िमनी चुनाव नागुज़ीर हो जाएगीगा।