नई दिल्ली 25 फ़रवरी (पी टी आई) सारिफ़ीन को राहत फ़राहम करते हुए टेलीकॉम रेगूलेटर ने ये एलान किया है कि ऐसे प्रीपेड सारिफ़ीन जिन के मोबाइल कनेक्शन 22 मार्च को ग़ैर कारकर्द होने वाले हैं अगर वो इस मुद्दत में 20 रुपये का रीचार्ज कराते हुए कम अज़ कम रक़म 20 रुपये बरक़रार रखें तो उन का कनेक्शन मुनक़ते नहीं किया जाएगा।
इस रीचार्ज की मीयाद 90 दिन के लिए होगी। पोस्टपेड सारिफ़ीन के लिए नए क़वाइद के मुताबिक़ टेलीकॉम ऑप्रेटर को चाहीए कि वो महफ़ूज़ तहवील स्कीम फ़राहम करे जिस के तहत सारिफ़ को 3 माह के लिए 150 रुपये से ज़ाइद की रक़म जमा करने की ज़रूरत ना हो और इस का नंबर भी बरक़रार रहे।
नए क़वाइद के मुताबिक़ महफ़ूज़ तहवील स्कीम से इस्तिफ़ादा करने वाले सारिफ़ीन से माहाना किराया वसूल ना किया जाए।