टैक्स स्लैब वही, हाउस रेंट में छूट बढ़ी

रांची : बजट 2016 में फाइनेंस वजीर अरुण जेटली ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी बजट 2016 में करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गयी है. इसका मतलब है कि आपकी आमदनी पर टैक्स पहले की शरह से ही कटता रहेगा. हालांकि, बजट में फाइनेंस वजीर ने छोटे टैक्स पे करने वालों को राहत दी है. बजट में हाउस रेंट की छूट बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गयी है जबकि पहले ये 24000 रुपये थी. वही 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 3000 रुपये तक की इजाफा टैक्स छूट दी गयी है.

इसके साथ ही 35 लाख रुपये के होम लोन पर 50000 रु की इजाफा छूट देने का ऐलान भी किया है. इसके अलावा दो करोड़ रुपये के टर्नओवर पर टैक्स कम किया गया है. फाइनेंस वजीर ने 1 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा इनकम वाले लोगों पर टैक्स का भार बढ़ाया है. एक करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा इनकम वाले लोगों की इनकम पर सरचार्ज 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसद कर दिया गया है. फिलहाल के टैक्स स्लैब के हिसाब से 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसद की दर से टैक्स लगता है. वहीं 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 20 फीसद की दर से टैक्स लगता है.