होनोलोलू। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा मुस्लिम देशों के नागरिकों की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को हवाई कोर्ट में चुनौती दी है। राज्य के अटॉर्नी जनरल और हवाई मुस्लिम संघ के इमाम ने बुधवार को होनोलूलू में संघीय अदालत में अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया जिसमें ट्रंप के आदेशों को गैरकानूनी और मुस्लिम विरोधी करार दिया है।
शिकायत में कहा गया है कि यह प्रतिबंध भी पहले जारी किए गए प्रतिबंध के समान है। इसे हवाई के मुसलमानों का विरोधी और उन्हें दोयम दर्जे की नागरिकता देने वाले बताया गया है। साथ ही कहा है कि यह मुस्लिम परिवारों को बाधित करेगा, मुस्लिम आबादी, पर्यटन और विदेशी छात्रों को नुकसान पहुंचाएगा। ट्रंप ने हाल ही में 7 मुस्लिम देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था।
इस फैसले को लगातार कोर्ट में चुनौती दी गई और फेडरल कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी। इसके बाद अमेरिकी सरकार दूसरा यात्रा प्रतिबंध लेकर आई, जिस पर 6 मार्च को हस्ताक्षर कर दिए गए। अमेरिकी संविधान तथा प्रवासी और नागरिक कानून का हवाला देते हुए कहा गया कि कई मुस्लिम बहुल देशों को अमेरिका में घुसने से रोका जा रहा है।
इसके अलावा उन्हें ग्रीन कार्ड और स्थाई नागरिकता भी नहीं दी जा रही। ट्रंप के दूसरे यात्रा प्रतिबंध को कोर्ट में आसानी से बचाया जा सकता है। हालांकि, हवाई के वकीलों ने कहा है कि इस पर भी पहले जैसे ही खतरे मंडरा रहे हैं। गौरतलब है कि हवाई की 20% कामकाजी जनता विदेशी है, जिसमें मालिक समेत कर्मचारी भी शामिल हैं। इस प्रतिबंध का बुरा असर हवाई के पर्यटन और शिक्षा पर भी पड़ेगा।